वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों पर अपनी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की Review petition

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 05 Jul, 2021 10:33 PM

wasim rizvi files reconsideration petition against dismissal of his petition

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने शीर्ष अदालत के 12 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की है। उच्चतम...

नयी दिल्ली/लखनऊः उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने शीर्ष अदालत के 12 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने की उनकी याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था और उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था।

वकील देब कुमार ने न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ को बताया कि 12 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिजवी ने याचिका दायर की है। इस मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना माफ करने के उनके आवेदन अब निरर्थक हो गए हैं। उन्होंने अदालत से ये आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने आदेश दिया, ‘‘आग्रह के मुताबिक, विविध आवेदन को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।''

उच्चतम न्यायालय ने रिजवी की याचिका को 12 अप्रैल को ‘‘पूरी तरह तुच्छ'' करार देते हुए खारिज कर दिया था और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उन्होंने याचिका में पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। रिजवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि कुरान की ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। रिजवी की याचिका को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था और कई मुस्लिम संगठनों एवं मौलवियों ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कथित तौर पर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए रिजवी के खिलाफ बरेली में मार्च में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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