कंधे पर स्टार लगाने के लिए 50 की उम्र पार कर चुके मुख्य आरक्षी देंगे फिजिकल परीक्षा, साढ़े 3 KM की दौड़ में लेंगे हिस्सा

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Sep, 2024 11:45 AM

to wear a star on the shoulder head constables

लखनऊ: पीएसी में तैनात एक मुख्य आरक्षी की नौकरी के महज 6 महीने ही बचे है। जबकि असाध्य बीमारियों ने भी उनको जकड़ रखा है। लेकिन प्रमोशन के लिए होने वाली फिजिकल परीक्षा में वो शामिल होंगे और दौड़ेंगे भी...

 

लखनऊ (अश्वनी सिंह): पीएसी में तैनात एक मुख्य आरक्षी की नौकरी के महज 6 महीने ही बचे है। जबकि असाध्य बीमारियों ने भी उनको जकड़ रखा है। लेकिन प्रमोशन के लिए होने वाली फिजिकल परीक्षा में वो शामिल होंगे और दौड़ेंगे भी। इसी तरह 50 की उम्र पार कर चुके 90 मुख्य आरक्षी लगभग साढ़े तीन किलोमीटर की दौड़ में शामिल होंगे। बता दे कि, पीएसी में प्रमोशन के लिए फिजिकल टेस्ट के साथ दौड़ होनी है। जिसमे तरीबन 122 जवान शामिल होंगे। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से अगले महीने 3 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में पीएसी ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।

कौन आता है इस नियम के दायरे में
पदोन्नति की दौड़ लगाने के इस नियम के सीमा में नागरिक पुलिस के सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक नही आते है। जबकि इनका मूल कार्य अपराधियों की धरपकड़ का होता है, जिसमे फिजिकल फिटनेस बहुत ही आवश्यक होती है। बावजूद इसके पीएसी और अग्निशमन सेवा के कर्मियों को पदोन्नति का लाभ लेने के लिए इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

3 साल पहले दौड़ते ही चली गई थी जान
तीन साल पहले अग्निशमन सेवा के मोहन राम जिनकी उस समय उम्र 56 साल थी, की पदोन्नति की दौड़ में शामिल होते और दौड़ लगते ही मृत्यु हो गई थी। 6 महीने पहले पीएसी की वाहिनी में दोबारा परीक्षा के दौरान लकड़ी का पैर लगाकर पीएसी का मुख्य आरक्षी दौड़ में शामिल हुआ था। उसे भी इस पदोन्नति में कोई रियायत नहीं दी गई थी।

यह भी पढ़ेंः Mukhtar Ansari की गाजीपुर स्थित 12 करोड़ रुपये की ‘बेनामी' संपत्ति बनी सरकारी
मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित 12 करोड़ रुपए की संपत्तियां अब सरकारी संपत्ति बन गई है। आयकर विभाग बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण ने 2023 में की गई कुर्की कार्रवाई की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 'सदर तहसील के अंतर्गत मौजा कपूरपुर एन.जेड.ए.' स्थित अचल संपत्ति एक ‘बेनामी' संपत्ति है। लखनऊ स्थित आयकर विभाग की जांच शाखा ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत अप्रैल 2023 में इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया था। यह संपत्ति, एक भूखंड है जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये है।

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