Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Jun, 2025 10:15 PM

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग की सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग के साथ उनकी पत्नी सीमा बेग और...
Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग की सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग के साथ उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा- आत्महत्या के मामले की जांच चल रही है...आरोपियों को जेल में रखना ठीक नहीं
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार कर पाया कि आरोपी के भागने की कोई संभावना नहीं है। सपा विधायक जाहिद बेग के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के मामले की जांच चल रही है और फिलहाल आरोपियों को जेल में रखना ठीक नहीं है। वर्तमान में जाहिद बेग प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद विधायक बेग, बेटे जईम बेग के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। ये आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है।
विधायक के घर नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी
कोर्ट ने कहा कि आरोपी विधायक केस ट्रायल में सहयोग करेंगे तथा जेल से बाहर आने के बाद किसी आपराधिक केस में शामिल नहीं होगे। गौरतलब है कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इसके बाद 14 सितंबर को पुलिस ने एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर नाबालिग से मजदूरी कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।