23 महीने की कैद, रिहाई का हंगामा… 3000 के चालान ने फिर रोका आजम खान का रास्ता!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Sep, 2025 08:35 AM

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Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लगभग 23 महीने बाद आज उनकी रिहाई होनी है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और चालान भुगतान की प्रक्रिया के चलते अब उन्हें...

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लगभग 23 महीने बाद आज उनकी रिहाई होनी है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और चालान भुगतान की प्रक्रिया के चलते अब उन्हें दोपहर तक जेल से छोड़ा जाएगा।

समर्थकों की भीड़, नेताओं की मौजूदगी
आजम खान की रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सीतापुर जेल के बाहर जमा हो गए हैं। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

3000 रुपए का चालान बना रुकावट
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आजम खान की रिहाई के लिए 3000 रुपए का एक चालान जमा करना जरूरी है। सीतापुर कोर्ट सुबह 10 बजे खुलेगा, उसके बाद चालान जमा किया जाएगा, फिर कोर्ट से मिलने वाली रसीद को जेल में दिखाया जाएगा, इसके बाद ही रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी।

जमानत के बाद भी रिहाई में फंसा पेंच
हालांकि आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जुर्माना जमा ना होने के कारण रिहाई अटकी हुई है। जेल सूत्रों के अनुसार, बॉन्ड और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें दोपहर 12 बजे तक रिहा किया जा सकता है।

बेटे अदीब आजम को जेल के बाहर रुकने नहीं दिया गया
आजम खान के बेटे अदीब आजम खान अपने पिता का स्वागत करने सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल के सामने रुकने की अनुमति नहीं दी। उनकी गाड़ी को जेल गेट के पास नहीं रुकने दिया गया और वहां खड़ी सभी गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं।

पहले सुबह 7 बजे की थी उम्मीद, अब रिहाई में देरी
पहले खबर थी कि आजम खान को सुबह 7 बजे रिहा किया जाएगा, लेकिन कागजी प्रक्रिया में तकनीकी खामी के कारण अब यह समय बदल चुका है। अब संभावना है कि रिहाई दोपहर तक होगी, जब चालान जमा हो जाएगा और कोर्ट से रसीद मिल जाएगी।

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