Greater Noida में डॉग लवर्स की शामत! गंदगी की तो मालिक का कटेगा 1000 का चालान; 3 बार गलती पर होंगे ब्लैकलिस्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Feb, 2026 02:42 PM

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो राइज सोसायटी ने अनुशासन और स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश की सबसे सख्त नीतियों में से एक लागू कर दी है। हाल ही में हुई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में एओए (AOA) ने सर्वसम्मति से जीरो...

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो राइज सोसायटी ने अनुशासन और स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश की सबसे सख्त नीतियों में से एक लागू कर दी है। हाल ही में हुई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में एओए (AOA) ने सर्वसम्मति से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब सोसायटी के नियमों को तोड़ने वालों की ना सिर्फ जेब ढीली होगी, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है।

कुत्तों की गंदगी पर 1000 का जुर्माना
सोसायटी प्रबंधन ने पालतू कुत्तों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नए नियम के मुताबिक, यदि कोई पालतू कुत्ता कॉमन एरिया (पार्क, लिफ्ट या रास्ता) में गंदगी करता है, तो उसके मालिक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, मालिक को वह गंदगी तुरंत साफ भी करनी होगी।

300 कैमरों की तीसरी आंख का पहरा
करीब 600 परिवारों वाली इस सोसायटी में सुरक्षा और निगरानी को अभेद्य बनाया जा रहा है। एओए अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान में परिसर में 190 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या जल्द ही बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी। ये कैमरे न केवल रास्तों बल्कि बेसमेंट पार्किंग पर भी नजर रखेंगे, जहां अक्सर कुत्तों द्वारा गाड़ियों के कवर फाड़ने या स्क्रैच मारने की शिकायतें आती हैं।

थूकने और गंदगी फैलाने पर 15,000 तक दंड
सोसायटी ने केवल पालतू जानवरों तक ही पाबंदी सीमित नहीं रखी है, बल्कि सार्वजनिक शिष्टाचार को लेकर भी सख्त जुर्माना तय किया है:-
- पान-गुटका खाकर थूकना: सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर भारी जुर्माना।
- खुले में टॉयलेट: सख्त पाबंदी और आर्थिक दंड।
- संपत्ति को नुकसान: सोसायटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर 1000 से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

तीन बार गलती की तो फोटो होगी पब्लिक
नियमों को लेकर गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बार-बार नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एओए के लीगल एडवाइजर अमित गुप्ता के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक ही गलती को तीन बार दोहराता है, तो उसे 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया जाएगा। सजा के तौर पर उस व्यक्ति की फोटो सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स और नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी, ताकि सामाजिक दबाव के जरिए अनुशासन बनाए रखा जा सके।

पार्किंग में भी सुरक्षा सख्त
निवासियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग एरिया में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन कुत्तों और उनके मालिकों की पहचान की जाएगी जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

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