'सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन बहाल करें...' हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को दिया निर्देश

Edited By Pooja Gill,Updated: 07 Jun, 2025 11:05 AM

restore electricity connection of mp ziaur rahman barq

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने संभल सांसद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। 

'अवैध मांग का 50 प्रतिशत जमा नहीं कराया जा सकता'
अदालत ने कहा, “भले ही निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर पाए गए प्रतिकूल तथ्य स्वीकार कर भी लिए जाएं, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों को 12 वर्ष की अवधि के लिए आकलन करने का कोई अधिकार नहीं है।” इसने कहा, “आकलन के लिए अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। आकलन की वैधानिक अवधि का उल्लंघन कर 1.91 करोड़ रुपये की मांग उठाना पूरी तरह से अप्राकृतिक और मनमाना है। याचिकाकर्ता की अपील बरकरार रखने के लिए उससे इस तरह की अवैध मांग का 50 प्रतिशत जमा नहीं कराया जा सकता।” 

'बिल जमा करने पर कनेक्शन बनाए रखा जाए' 
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी अपील बरकरार रखने के लिए छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने का इच्छुक है। अदालत ने चार जून को दिए अपने निर्णय में प्रतिवादी के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और इस मामले को दो जुलाई को नए सिरे से सुनने का निर्देश दिया। इस बीच, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये जमा करने पर तत्काल प्रभाव से उसका बिजली का कनेक्शन बहाल किया जाए और भविष्य में समय पर बिल जमा करने पर कनेक्शन बनाए रखा जाए।
 

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