आज़म की पत्नी और विधायक पुत्र अब्दुल्ला को राहत, MP-MLA कोर्ट ने निरस्त किया गैर जमानती वारंट

Edited By Mamta Yadav,Updated: 12 May, 2022 04:31 PM

non bailable warrant canceled against azam s wife and mla son abdullah

उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्ठी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिये हैं और दोनों को कोर्ट द्वारा मुकर्रर हर तारीख पर...

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्ठी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिये हैं और दोनों को कोर्ट द्वारा मुकर्रर हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिये हैं।

डॉ फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किये थे जिसके बाद मां पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए। साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही उन्हें हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए है। शहर विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और उनके बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम को न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उनके बीते रोज जारी किए गए एलबीडब्ल्यू वारंट वापिस किए हैं।

डॉ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान पिछली तारीखों पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने का कारण उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बताया। साथ ही अन्य कारण बताएं और इससे संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए, जिसके चलते न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और उनके एनबीडब्ल्यू वारंट भी कैंसिल कर दिए। न्यायालय ने एक लाख रूपये के बॉन्ड भी दोनों से भरवाए हैं। साथ ही अब्दुला को हर तारीख पर जबकि डा तजीन फातिमा को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना पड़ेगा। अब्दुल्ला पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में पेश होकर बताया कि उनके मुवक्किल भाग नहीं रहे हैं, ना ही अदालत की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हुए थे।

अधिवक्ता जुबैर अहमद खान डॉ ताजीन फातिमा के ओवरी और स्पाइन के दो ऑपरेशन हो चुके हैं। साथ ही सीतापुर जेल में गिरने से फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसके चलते वह उपस्थिति नहीं हो सके। आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर न्यायालय ने उन्हें सशर्त बेल दी है। इस मामले में अब 16 मई मुकर्रर की गई है।

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