हैवानियत: छह वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने किया डिजिटल दुष्कर्म, मामला दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Oct, 2022 03:35 PM

humiliation neighbor youth did digital rape with a six year old girl

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैवानियत की घटना सामने आई है यहां पर छह वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने डिजिटल दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी उस समय हुई जब बच्ची की मां सुबह ड्यूटी से वापस घर पहुंची। बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत की घटना खुद ही...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैवानियत की घटना सामने आई है,  यहां पर छह वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने डिजिटल दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी उस समय हुई जब बच्ची की मां सुबह ड्यूटी से वापस घर पहुंची। बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत की घटना खुद ही मां को बताई। घटना की जानकारी होते ही मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी मौके फरार है।
 
घटना की रात पीड़िता की मां गई थी ड्यूटी 

जानकारी के मुताबिक इंदिरापुरम कॉलोनी में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ रही है। उसके पति की मौत हो चुकी है। अपनी जिविका चलाने के लिए निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती है। शनिवार रात में वह ड्यूटी पर गई। रविवार सुबह वापस आई तो बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। उसने बच्चों को ढांढस बंधाया। बड़ी बेटी ने बताया कि पड़ोसी युवक ने बहन के साथ रात में डिजिटल दुष्कर्म किया है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। वह पड़ोसी के कमरे पर गई तो पता चला कि वह रात से फरार है। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा। इंदिरापुरम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि पीड़िता की मां ने आरोपित के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके आरोपित की तलाश की जा रही है।

जानिए क्या होता है डिजिटल दुष्कर्म
डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो। डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप हैं। इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में मतलब अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगो को भी डिजिट कहा जाता है।अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है। यानी जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो ये डिजिटल रेप कहा जाता है। विदेशों की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है।

डिजिटल रेप में 10 साल या आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
गौरतलब है कि दुष्कर्म की की धाराओं में 2013 में संशोधन किया गया। बलात्कार का मतलब सिर्फ संभोग तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें कई नियम जुड़ चुके हैं। जहां डिजिटल रेप का सवाल है तो ज्यादतर मामले में आरोपित पीड़िता का करीबी होता है। कानून के अनुसार, डिजिटल अपराध में अपराधी को पांच साल जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में, यह सजा 10 साल या आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

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