चिन्मयानंद रिहा: हाईकोर्ट के फैसले को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Feb, 2020 01:03 PM

high court grants bail to chinmayanand victim challenged in sc against verdict

छात्रा से रेप के आरोपी व पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत के बाद चिन्मयानंद के प्रसंसकों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और खूब नारेबाजी की।

लखनऊ: छात्रा से रेप के आरोपी व पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत के बाद चिन्मयानंद के प्रसंसकों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और खूब नारेबाजी की। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

बता दें कि छात्रा से दुराचार के मामले में चिन्मयानंद यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद थे। हाल ही में हाइकोर्ट ने चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दिया। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद अंतत: बीते साल सितंबर महीने में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की उनके मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। 

एसआईटी की टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था। स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढऩे वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।
 

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