Edited By Harman Kaur,Updated: 28 Jan, 2023 07:33 PM

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर (Kushinagar) में उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवीदयाल वर्मा ने आमजन को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद....
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर (Kushinagar) में उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवीदयाल वर्मा ने आमजन को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 कार्यक्रम नियत किया गया है। नियत कार्यक्रमानुसार दिनांक 30 जनवरी, 2023 को सुबह 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक जनपद में मतदान सम्पन्न होगा।
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'मतदेय स्थलों पर उपस्थित होकर मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें'
दरअशल उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में गोरखपुर - फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि 30 जनवरी को प्रातः: 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित होकर मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य के जो कर्मचारी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बोनाफाइड मतदाता है, को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान दिवस दिनांक 30-01-2023 को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

जानें कौनसे दस्तावेज है जरूरी
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन-2023 के मतदान दिवस दिनांक 30-01-2023 को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों / पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड , सामाजिक न्याय एवं प्राधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।