Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Jul, 2025 06:19 PM

उत्तर प्रदेश आगरा पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोपी जलालुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। जलालुद्दीन कांग्रेस पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष है ......
आगरा: उत्तर प्रदेश आगरा पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोपी जलालुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। जलालुद्दीन कांग्रेस पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष है। वह पिछले 3 सालों से पीडि़त महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था। गुरुवार शाम को पुलिस ने उसे जीआईसी मैदान के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि वह अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा था।
पूरा मामला जिले के थाना शाहगंज क्षेत्र का है। यहां एक महिला न्याय के लिए मदद मांगने अपने वकील के पास गई तो अधिवक्ता ने उसे हवस का शिकार बना डाला। वकील ने तीन साल तक महिला के साथ लगातार रेप किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसे बदनाम करने की धमकियां दीं। उसके घर पर नमाज पढऩे के साथ-साथ जबरन धर्म परिवर्तन का दवाब बनाने लगा। ऐसा न करने पर अधिवक्ता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीडि़त महिला ने आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
तफ्सील से जानें पूरा मामला
पीड़ित महिला अपनी बेटी और मां के साथ रहती है। महिला के पति विकलांग हैं और गुजरात में रहते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके भाईयों से उसका विवाद चल रहा था। साल 2019 में न्याय के लिए उसने दीवानी कचहरी स्थित अधिवक्ता जलालुद्दीन से संपर्क किया था। आरोपी जलालुद्दीन की नीयत उस पर डोल गई और एक दिन वह उसके घर आ धमका। महिला की तबीयत खराब होने की वजह से वह उसे दवा दिलाने के बहाने एमजी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय ले गया। जहां उसने महिला को पिस्टल की नोंक पर अपनी हवस का शिकार बनाया। जिसके बाद बदनाम करने की धमकी भी दी। आरोपी अधिवक्ता ने कहा कि मेरी बहुत ऊंची पहुंच है। इस घटना के बाद आरोपी अधिवक्ता महिला को ब्लैकमेल कर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
घर में पढ़ता था नमाज
अकेले रहने का फायदा उठाकर वह महिला के घर भी आने लगा। घर में जब कोई नहीं होता तो वह उसके साथ दुष्कर्म करता। पीड़िता ने बताया उसकी मां की मौत के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसके घर पर ही कब्जा जमा लिया और नमाज पढ़ने लगा। आरोपी महिला से रोजे रखवाता था। उससे निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाता था। पीडि़ता ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया।
पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमला और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में केस दर्ज हुआ था। जलालुद्दीन पहले थाना मंटोला क्षेत्र के सगीर फातिमा गल्र्स इंटर कालेज के परिसर में रहता था। वर्तमान में वह ताजगंज के बिंदा बगीची में रहता है।
आरोपी पर दर्ज हैं 12 केस
एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि जलालुद्दीन का अपराधिक इतिहास काफी पुराना है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। साल 1989 में उसके खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा और डकैती की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। 2016 में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का केस थाना नाई की मंडी में दर्ज हुआ था।