Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Jul, 2020 03:01 PM
कानपुर के गैंगेस्टर विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया।
लखनऊ: कानपुर के गैंगेस्टर विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस गैंगस्टर पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार किया है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एस.ए. बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो। हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स (विकास दुबे) को जमानत दे दिया गया था। इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। सीजेआई एस.ए. बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे हैं, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं।
सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया। विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया।