लखीमपुर खीरी कांड: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग

Edited By Imran,Updated: 17 Feb, 2022 05:52 PM

challenging high court s decision demand for cancellation of bail of ashish

बहुचर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

लखीमपुर खीरी: बहुचर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी दाखिल  की है। याचिका में कहा गया है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है और गवाहों को भी खतरा है. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। बता दें कि बीते दिनों  हाई कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा का रिहा किया गया है। 128 दिन तक आशीष मिश्रा जेल में रहे।

गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार कृषकों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को नौ अक्टूबर को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि उनके जमानत आदेश में धारा 34,147, 148, 149, 307, 326, 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का ही जिक्र किया गया था। बता दें कि लखीमपुर खीरी की जिला जेल में बंद आशीष मिश्रा को जिला कारागार से मीडिया के चमावडे़ को देखते हुए गोपनीय तरीके से निकाल दिया गया। 

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