CAA हिंसा: आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले पर HC सख्‍त, 3 बजे तक सुनवाई टली

Edited By Ajay kumar,Updated: 08 Mar, 2020 12:54 PM

caa violence hc strict on the posting of posters of accused till 3 pm

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को राजधानी लखनऊ में सीएए के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में  सुनवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। उत्‍तर प्रदेश के महाधिवक्‍ता राघवेंद्र...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को राजधानी लखनऊ में सीएए के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में  सुनवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। उत्‍तर प्रदेश के महाधिवक्‍ता राघवेंद्र प्रताप सिंह (एडवोकेट जनरल) के मौसम खराब होने की वजह से कोर्ट न पहुंच पाने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जहिर करते हुए स्वतः 3 बजे सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और डीएम अभिषेक प्रकाश को तलब किया है। दोनों को रविवार सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने योगी सरकार से पोस्टर लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और डिविजनल पुलिस कमिश्नर को रविवार सुबह 10 बजे हाईकोर्ट को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस प्रकार का पोस्टर लगाया जा रहा है। वहीं डीएम और कमिश्नर के बदले एडीएम ई और डीसीपी नॉर्थ कोर्ट में पेश हुए। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद अदालत सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर नागरिक का पोस्टर लगाना नागरिक के सम्मान, निजता, स्वतंत्रता के खिलाफ है।

अब 3 बजे होगी मामले की सुनवाई
वहीं कोर्ट ने कहा कि सरकार एडवोकेट जनरल के कोर्ट पहुंचने के पहले गलती सुधारने के लिए कार्रवाई करे। पोस्टर्स में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि किस कानून के तहत पोस्टर्स लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि पब्लिक प्लेस पर सम्बंधित व्यक्ति की अनुमति बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है। यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। वहीं अब दोबारा शाम 3 बजे चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेंगे।

क्या था मामला?
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में लखनऊ में 19 दिसम्बर को ठाकुरगंज और कैसरबाग क्षेत्र में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एडीएम सिटी (पश्चिम) की कोर्ट से वसूली आदेश जारी हुआ है। मामले में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि हिंसा फैलाने वाले सभी जिम्‍मेदार लोगों के लखनऊ में पोस्टर व बैनर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा सभी के संपत्ति की कुर्की की जाएगी। सभी चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे उनके चेहरे बेनकाब हो सकें।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!