Bulandshahr News: हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 06 Jun, 2024 02:44 AM

bulandshahr news two brothers sentenced to 10 years each for attempted murder

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह माहौर ने बुधवार को बताया कि बुलंदशहर के कस्बा व थाना खुर्जा नगर स्थित मोहल्ला बुर्ज उस्मान ईदगाह रोड निवासी अभियुक्त इमरान उर्फशक्ति एवं वसीम ने 2017 में अपने ही मौहल्ले के रईस को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में 26 मई 2017 को धारा 307/34/504/5 तथा धारा 4/25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। मुकदमा अपर सत्र एवं न्यायालय द्वितीय सुरेश कुमार शर्मा के न्यायालय में चला। बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी इमरान उर्फ शक्तिमान और उसके भाई वसीम को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने 25 आर्म्स एक्ट में इमरान उर्फ शक्तिमान पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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