Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Jul, 2025 10:21 PM

नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम राहत मिली है। अदालत ने उन्हें उनकी आपराधिक याचिका में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति...
Prayagraj News: नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम राहत मिली है। अदालत ने उन्हें उनकी आपराधिक याचिका में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने बुधवार को पारित किया। सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर के वकील ने याचिका में संशोधन के लिए समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इस मामले की जड़ें 8 मई 2017 को सहारनपुर के रामनगर में हुई जातीय हिंसा से जुड़ी हैं। हिंसा के बाद शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस जांच में करीब 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। उन पर बिना अनुमति सभा करने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे आरोप लगाए गए थे।
चंद्रशेखर ने मार्च 2025 में सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।