Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Jul, 2025 11:27 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक (स्व.) अशरफ के करीबी मोहम्मद अजहर को बड़ा झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाया।
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक (स्व.) अशरफ के करीबी मोहम्मद अजहर को बड़ा झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाया।
अजहर प्राथमिकी में नामजद नहीं था, बल्कि बाद में विवेचना के दौरान उसका नाम जोड़ा गयाv
बता दें कि मोहम्मद अजहर पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की और आपराधिक साजिश में शामिल रहा। जांच एजेंसियों के अनुसार, अजहर ने न सिर्फ खुद मुलाकात की, बल्कि आधार कार्ड का दुरुपयोग कर अन्य व्यक्तियों की भी मुलाकात करवाई। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि अजहर प्राथमिकी में नामजद नहीं था, बल्कि बाद में विवेचना के दौरान उसका नाम जोड़ा गया। उन्होंने यह भी कहा कि याची के खिलाफ कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और विवेचना अब तक लंबित है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याची गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा और लगातार गिरफ्तारी से बचता आ रहा है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट और कुर्की की कार्यवाही भी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि याची पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः याचिका खारिज कर दी गई।