बाबरी प्रकरण : मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी शिवसेना नेता सतीश प्रधान का बयान दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jul, 2020 06:07 PM

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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को शिवसेना नेता सतीश प्रधान का बयान दर्ज किया।

लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को शिवसेना नेता सतीश प्रधान का बयान दर्ज किया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए बयान दर्ज कराने वाले मामले के 31वें आरोपी प्रधान ने भी कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह निर्दोष हैं। इस बीच, विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव ने अदालत में बयान दर्ज कराने से छूट गए मामले के 32वें अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे की केस फाइल को अलग कर दिया।

गौरतलब है कि पांडे इन दिनों लापता हैं। उनके परिवार ने सीबीआई को बताया है कि वह 15-16 साल पहले घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे। अदालत उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित करके उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही शुरु कर चुकी है। अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि पांडे का ना तो पता लग रहा है और ना ही निकट भविष्य में उनके बारे में जानकारी मिलने की कोई संभावना है। बहरहाल अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर पांडे पकड़े जाते हैं तो उन्हें अदालत में हाजिर किया जाए।

बता दें कि पांडे को छोड़कर बाकी सभी 31 आरोपियों के बयान अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी अपने बचाव में कोई गवाह या अन्य साक्ष्य पेश करना चाहें तो 30 जुलाई को कर सकते हैं। विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई आगामी 31 अगस्त तक मुकम्मल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकरण की रोजाना सुनवाई की है। इस दौरान अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपी पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता विनय कटियार समेत 31 आरोपियों के बयान दर्ज किए। 

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