Edited By Ajay kumar,Updated: 22 Oct, 2020 06:37 PM
हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया है। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर उपचुनाव कराने का आदेश दिया है।
प्रयागराज: हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया है। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। उपचुनाव के लिए हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है।
7 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सूची में 7 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। इसमें रामपुर की स्वार सीट का नाम गायब रहा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। इन सात सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा जबकि 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने के बाद से खाली है सीट
गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद से यह सीट खाली है।
इन 7 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव, अब स्वार को लेकर 8 सीट पर होंगे
1. बुलंदशहर
2. घााटमपुर (आरक्षित) सीट
3. जौनपुर की मल्हनी सीट
4. उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट
5. फिरोजाबाद जिले की टूंडला सीट
6. नौगांव सादात विधानसभा सीट
7. देवरिया विधानसभा सीट
8. रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट (नोटिफिकेशन पेंडिंग)