फर्जी डिग्री का मामला: अब क्या होगा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Apr, 2025 07:31 AM

allahabad hc accepted petition against up deputy cm keshav maurya

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने और चुनाव लड़ने के लिए कथित तौर पर ‘फर्जी' डिग्री लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पूर्व, उच्च न्यायालय...

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने और चुनाव लड़ने के लिए कथित तौर पर ‘फर्जी' डिग्री लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पूर्व, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि निचली अदालत द्वारा तय समय के बाद याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के निर्देश देने के बाद पुनरीक्षण याचिका दायर करने में विलंब को अब माफ कर दिया गया है।

फर्जी डिग्री पर मौर्य के खिलाफ याचिका, आरटीआई कार्यकर्ता ने उठाए गंभीर सवाल
तथ्यों के मुताबिक, पुनरीक्षण याचिका दायर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि मौर्य ने प्रयागराज स्थित जिस हिंदी साहित्य सम्मेलन से डिग्री हासिल की थी, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ‘फर्जी' करार दिया गया है। याचिकाकर्ता त्रिपाठी ने अपनी याचिका में यह दावा करते हुए मौर्य के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की मांग की है कि मौर्य ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने और साथ ही चुनाव लड़ने के लिए फर्जी डिग्री का उपयोग किया। मौर्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के सदस्य हैं। इससे पूर्व, निचली अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया था।

हाईकोर्ट ने दी याचिका को मंजूरी, केशव मौर्य पर अगली सुनवाई 6 मई को
हालांकि, याचिकाकर्ता ने 300 दिनों बाद उच्च न्यायालय से संपर्क किया और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विलंब माफ करने का निर्देश दिया और गुण-दोष के आधार पर इस याचिका पर निर्णय करने को कहा। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 25 अप्रैल को पारित एक आदेश में याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई की अगली तिथि 6 मई तय की।

Related Story

Trending Topics

IPL
Mumbai Indians

215/7

20.0

Lucknow Super Giants

25/1

3.3

Lucknow Super Giants need 191 runs to win from 16.3 overs

RR 10.75
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!