माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत, 23 साल पुराने मामले में दोषमुक्त घोषित

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Nov, 2024 07:21 PM

afzal ansari declared innocent in 23 year old case

माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर सीट से समाजवाद पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव के चलते दोष मुक्त करार दिया है। अदालत से बाहर आकर सपा सांसद ने...

गाजीपुरः माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर सीट से समाजवाद पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव के चलते दोष मुक्त करार दिया है। अदालत से बाहर आकर सपा सांसद ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और अपना आभार व्यक्त किया। बता दें कि सपा सांसद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज था। 

क्या है पूरा मामला 
दर्ज मुकदमे के मुताबिक, 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अफजाल अंसारी पर आरोप था कि वह चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान जब तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ कर दी। जिसके चलते सरकारी प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ था। 

नौ लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
इस मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में शनिवार को इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि जब यह घटना हुई तब अफजाल अंसारी मोहम्दाबाद के तत्कालीन विधायक थे। 

विरोधी कर रहे अपनी मनमानी - अफजाल अंसारी 
मीडिया से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में मेरे साथ-साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था। इस फैसले से विरोधियों की साजिश नाकाम हुई है। वहीं, संभल हिंसा पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विरोधियों को फटकारा है लेकिन बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती है।  मनमानी करने पर आमादा हैं। 

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