Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Feb, 2025 07:03 AM
![accused of raping a minor sentenced to 20 years in jail](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_07_01_002333435ghazipur-ll.jpg)
Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिवकुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। यह वारदात 17 महीने पहले हुई थी और अदालत ने महज 9 महीने में इस केस का ट्रायल पूरा किया। अदालत ने आरोपी को दोषी...
Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिवकुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। यह वारदात 17 महीने पहले हुई थी और अदालत ने महज 9 महीने में इस केस का ट्रायल पूरा किया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है।
अक्टूबर 2023 में हुई थी यह घटना
सूत्रों से मिली मामले की जानकारी के अनुसार, यह घटना अक्टूबर 2023 में हुई थी। उस दिन नाबालिग लड़की सुबह टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी शिवकुमार उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने रो-रोकर परिजनों को बताई पूरी घटना
पीड़िता जब घर लौटी तो वह रो रही थी और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी शिवकुमार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने 9 नवंबर 2023 को अदालत में दाखिल किया आरोप पत्र
बताया जा रहा है कि पुलिस ने 9 नवंबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी तब से जेल में था। अदालत ने बिना किसी देरी के 13 मई 2024 को आरोप तय किए और ट्रायल शुरू किया। इस मामले में कुल 28 सुनवाई की तारीखें तय की गईं, जिसमें विशेष लोक अभियोजक ने 6 गवाह पेश किए।
मुख्य आरोपी 20 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना
वहीं अंत में, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी शिवकुमार को 20 साल की सजा सुनाई गई और उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम, राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सुनाया।