तीन सगे भाइयों को कारावास की सजा, हत्या के मामले में 14 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय

Edited By Ramkesh,Updated: 16 May, 2025 05:29 PM

three brothers sentenced to imprisonment victim s family gets justice

जिले की एक अदालत ने आपराधिक गिरोह बनाकर समाज में दहशत फैलाने के तकरीबन 14 वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

बलिया: जिले की एक अदालत ने आपराधिक गिरोह बनाकर समाज में दहशत फैलाने के तकरीबन 14 वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के नरही थाने के तत्कालीन प्रभारी की तहरीर पर कोठिया गांव के तीन सगे भाइयों--विनय उर्फ झाबर, भूलन राय और अरुण राय के विरुद्ध तीन सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों पर अपराधिक गिरोह बनाकर समाज में दहशत फैलाने का आरोप था। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश राम कृपाल ने बृहस्पतिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर पांच- पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया ।   

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