Muzaffarnagar Crime News: कुकर्म के दोषी साधु को 20 साल की सजा, दर्शन के बहाने नबालिग को ले गया था हरिद्वार

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Aug, 2025 06:42 PM

sadhu convicted of misdeed sentenced to 20 years in prison

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के मामले में साधु को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक सरकारी अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के मामले में साधु को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक सरकारी अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने शनिवार को यहां एक मंदिर के साधु महाराज लोकेश नाथ कश्यप को 14 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। राठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अलका भारती ने दोषी पाए गए महाराज लोकेश नाथ पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने इस घटना के संदर्भ में बताया कि यह मामला दो साल पहले का है, जिसमें 14 साल के लड़के को हरिद्वार दर्शन के बहाने जंगल में लाकर महाराज लोकेश नाथ ने उसके साथ कुकर्म किया। बाद में, पीड़ित को 12 जुलाई, 2023 को जिले के फुगाना थाना अंतर्गत सरनावली गांव में हाथ-पैर बांधकर शिव मंदिर में रखा था।

पीड़ित के मुताबिक अगले दिन लोकेश नाथ ने लड़के को छोड़ दिया। इसके बाद लड़के ने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। पीड़ित के परिजनों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!