Covid-19 से मरने वाले कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान : योगी

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Feb, 2021 03:00 PM

provision of 50 lakh to the next of kin of personnel who died from covid 19

न्‍नाव जिले में दो दलित किशोरियों के संदिग्‍ध परिस्थितियों में मृत पाये जाने और राज्‍य के प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा इस मामले में सरकार को कठघरे में खड़ा किये जाने के बीच उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के रोकथाम और संक्रमितों के उपचार के दौरान संक्रमण से मरने वाले सभी सरकारी, निगमों और अन्य विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा)के सदस्‍य मोहम्‍मद फहीम इरफान के एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों, अद्र्ध-सरकारी, निगमों, स्‍वायत्त संस्‍थानों और संविदाकर्मियों के कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्‍यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। उन्‍होंने बताया कि 26 अक्‍टूबर, 2020 से अब तक 19 कर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। 
 

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