Crime News: पुलिस मुठभेड़ के बाद गोकशी के तीन आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Aug, 2023 06:55 PM

police in meerut arrested three accused of cow slaughter after an encounter

जिले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ के बाद गोकशी के आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने...

मेरठ: जिले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ के बाद गोकशी के आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम फिरोज पुत्र अनीस उर्फ गोला बताया है, जबकि गिरफ्तार किये गये दो अन्य बदमाशों के नाम इरशाद व रहीमुद्दीन उर्फ टोपी हैं। सभी गिरफ्तार अभियुक्त ग्राम रूहासा, दौराला थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल 
सजवाण ने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त फिरोज अपने तीन अन्य साथियों के साथ दौराला गंग नहर पुल के पास मौजूद है जहां उसने काटने के लिए एक गाय बांध रखी है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नेपाल सिंह पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों को गोकशी की तैयारी करते देखा और वहां गोकशी के लिए हथियार भी मौजूद थे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तभी एक बदमाश ने नेपाल सिंह पर गोली चला दी लेकिन बुलेटप्रुफ जैकेट होने के कारण वह बच गए। पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की जिसमें फिरोज घायल हो गया।

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज 
पुलिस ने मौके से फिरोज और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमंचा समेत अन्य हथियार जब्त कर लिए। उन्होंने बताया कि एक बदमाश झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सजवाण ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों और फरार बदमाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 34 (साझा मंशा से किया गया अपराध) और गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। 

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