Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 Mar, 2023 11:00 AM

प्रयागराज (Prayagraj) के एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) ने 2009 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में एक चुनावी सभा (election rally) में गोली चलाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा (former MLA Vijay Mishra) को पांच साल की सजा...
प्रयागराज: प्रयागराज (Prayagraj) के एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) ने 2009 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में एक चुनावी सभा (election rally) में गोली चलाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा (former MLA Vijay Mishra) को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत (Court) ने उनके गनर संजय मौर्य पर 1,000 रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया, जो उस समय मिश्रा के साथ जुड़े हुए थे। मिश्रा भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक (SP MLA) थे। गोली लगने की घटना में एक व्यक्ति घायल (Injured) हो गया था जिसके बाद फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज (FIR) की गई थी।
यूपी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 5 साल की सजा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया कि विजय मिश्रा के गनर की कार्बाइन से गोली चलाई गई थी। हालाँकि, आगे की जांच के दौरान, कारबाइन, जो सरकार द्वारा गनर को प्रदान की गई थी, विजय मिश्रा के पास से बरामद की गई, जो कि शस्त्र अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के बाद, एमपी / एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने विजय मिश्रा को सजा के लिए उत्तरदायी ठहराया।

इस समय आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा
आपको बता दें कि मिश्रा को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई गई थी। उनके गनर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में बंद है, कई मामलों में आरोपितों में एक दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।