Lucknow News: पूर्व शिवसेना विधायक समेत 3 लोगों पर फर्जी मुख्तारनामा बनाकर जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप, मामला दर्ज

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Jan, 2023 10:57 AM

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भदोही (Bhadohi) के रहने वाले उद्योगपति और मुंबई से शिवसेना (Shiv Sena) के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे (Ghanshyam Dubey) समेत तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मुख्तारनामा (power of attorney) बनाकर ज़मीन पर कब्जा करने के करीब...

भदोहीः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भदोही (Bhadohi) के रहने वाले उद्योगपति और मुंबई से शिवसेना (Shiv Sena) के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे (Ghanshyam Dubey) समेत तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मुख्तारनामा (power of attorney) बनाकर ज़मीन पर कब्जा करने के करीब 30 साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस इस मामले में पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है।

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बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि क्षेत्र के कुसौडा निवासी एवं महाराष्ट्र के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे, उनके वाहन चालक हरि प्रसाद और भदोही तहसील के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया।

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उन्होंने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि गाटा संख्या 552 की ज़मीन को इसी इलाके के भोला नाथ शुक्ला ने राजकुमारी देवी से खरीदा था और सभी सरकारी दस्तावेज़ों में भी भोला नाथ शुक्ल का नाम दर्ज था। मगर दुबे ने राजकुमारी के नाम से एक फर्जी मुख्तारनामा बनवा कर सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत से जमीन को अपने नाम करा लिया।

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राजकुमारी देवी ने 1992 में दीवानी अदालत में दायर की थी याचिका
थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राजकुमारी देवी ने 22 अप्रैल 1992 में मुख्तारनामे को फर्जी बताते हुए दीवानी अदालत के न्यायाधीश (junior division) की अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने कई बार मुख्तारनामे सहित सुबूत मांगे जो पेश नहीं किए गए।

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इस पर अदालत ने 16 दिसंबर 2022 को राजकुमारी के पक्ष में फैसला सुनाया। जिस के बाद भोला नाथ शुक्ला ने अपर जिला अधिकारी/जिला निबंधन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा से जमीन के अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने और पूर्व विधायक दुबे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की।

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पुलिस कर रही है कार्रवाई
इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने सब रजिस्ट्रार सहित सभी पक्षों से सबूत मांगे, लेकिन पूर्व विधायक और सब रजिस्ट्रार कोई सही कागज़ पेश नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस को पूर्व विधायक दुबे, उनके वाहन चालक एवं उप रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गए। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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