Lucknow: एक और महिला का मिला शव, Alaya Apartment गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Jan, 2023 09:25 AM

lucknow death toll in alaya apartment collapse rises to 3

उत्तर प्रदेश ()Uttar Pradesh की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मंगलवार की शाम अचानक वजीर हसनगंज रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट (Alaya Apartment) भरभराकर गिर गया। जिसमें 30 से 40 लोग इमारत के मलबे (Debris) के नीचे दब गए। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ()Uttar Pradesh की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मंगलवार की शाम अचानक वजीर हसनगंज रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट (Alaya Apartment) भरभराकर गिर गया। जिसमें 30 से 40 लोग इमारत के मलबे (Debris) के नीचे दब गए। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों ने 42 वर्षीय एक महिला (Woman) का शव (Dead Body) बरामद कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (deputy commissioner of police), मध्य क्षेत्र, राजेश श्रीवास्तव ने शव (Dead Body) की पहचान उन्नाव की शबाना खातून के रूप में की।

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एक और महिला का शव मिलने के साथ मरने वालों की संख्या हुई 3
जानकारी के मुताबिक, एसडीआरएफ ने बताया कि परिजनों से पता चला कि महिला फ्लैट नंबर 201 की रहने वाली है। लखनऊ पुलिस आयुक्त एस.बी. शिरोडकर ने कहा कि तीसरे शव की बरामदगी के साथ ही अंतिम व्यक्ति का पता लगा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मलबा हटाया जाना जारी रहेगा। सूत्रों के अनुसार, जब यह 5 मजिला इमारत गिरी उस समय इमारत के अंदर 17 लोग थे, और अब सभी को बाहर निकाल लिया गया है।

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15 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद बुधवार सुबह निकाला गया था जिंदा
आपको बता दें कि बुधवार की सुबह, बचाव दल ने 35 वर्षीय उजमा हैदर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आमिर हैदर की पत्नी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर को बाहर निकाला था। 15 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद बुधवार सुबह दोनों को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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घटना स्थल पर मलबा किया जा रहा है साफ और पहचान के बाद निवासियों का सामान उन्हें सौंपा जा रहा: जिला प्रशासन
वहीं सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद, उनके चचेरे भाई मोहम्मद तारिक और फहद यजदानी के खिलाफ बुधवार को हजरतगंज थाने में धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7। जिला प्रशासन ने कहा कि घटना स्थल पर मलबा साफ किया जा रहा है और पहचान के बाद निवासियों के सामान उन्हें सौंपे जा रहे हैं।

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