झांसी: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई चार-चार वर्ष की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Oct, 2025 01:34 PM

jhansi two bangladeshi citizens living illegally were found guilty

जिले की एक अदालत ने शहर में अनधिकृत रूप से रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी करार देते हुए चार- चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

झांसी: जिले की एक अदालत ने शहर में अनधिकृत रूप से रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी करार देते हुए चार- चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) तेज सिंह गौर ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सुनील कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुलेमान उर्फ जिलमल निवासी कुंवर खली मजरथ, (बांग्लादेश) एवं जाकिर उर्फ असलम निवासी खुंताकटा, भगोर (बांग्लादेश) को अवैध रूप से रहने का दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष कारावास सहित 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गौर ने मामले का ब्‍यौरा देते हुए कहा कि 15 जनवरी 2022 को एक सूचना के आधार पर उप्र पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की टीम ने सीपरी बाजार पुलिस के साथ मिलकर तीन संदिग्ध बांग्लादेशियों को रक्सा बाईपास के निकट गिरफ्तार कर लिया था। उन्‍होंने बताया कि एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बांग्लादेशी अनाधिकृत रूप से यहां रहकर आपराधिक गतिविधियां करना चाहते थे।

गिरफ्तार किए गए इन लोगों के पास से फर्जी पासपोर्ट एवं फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद किए गए थे। इस मुकदमे में चली कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त अलादीन उर्फ मिंटू के गैर हाजिर हो जाने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सुनील कुमार यादव की अदालत ने शेष दोनों आरोपियों को अवैध रूप से रहने का दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष कारावास सहित 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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