दहेज हत्या के मामले में अदालत ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 05 Aug, 2022 01:56 PM

in the case of dowry murder the court

जिले में हुए दहेज हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 11 साल पहले का है। यहां एक विवाहिता की आग में झुलसकर मौत हो गई थी..

बलियाः जिले में हुए दहेज हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 11 साल पहले का है। यहां एक विवाहिता की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता ने यह मामला पुलिस में दर्ज कराया था।

बता दें कि यह मामला जिले के कोतवाली क्षेत्र का है। यहां कि निवासी सत्यनारायण के साथ सुखपुरा थाना क्षेत्र के चंदुकी गांव के राम जी वर्मा ने 23 जून 2006 को अपनी पुत्री संगीता (26) का विवाह किया था। शादी के कुछ दिनो बाद से ही संगीता को दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जिससे परेशान संगीता ने 17 मई 2011 को आग में झुलसकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के समय संगीता का पति मजदूरी करने गया था। इस मामले में मृतक के पिता ने बलिया शहर कोतवाली में संगीता के जेठ राज नारायण और जेठानी कमली देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था।

इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैया की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

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