High Court: शिष्या से दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 06 Feb, 2023 10:18 PM

high court swami chinmayanand gets big relief in rape case of disciple

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए शिष्या से रेप मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर के कोतवाली पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री (Former Union Minister of State) स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए शिष्या से रेप मामले (Rape Case) में अग्रिम जमानत प्रदान की। चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर के कोतवाली पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “गवाह को इस आपराधिक मुकदमे को वापस लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे उक्त मामले को आगे चलाए जाने में कोई रुचि नहीं है।” याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस अदालत ने मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और इस बीच, राज्य सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में सरकारी वकील ने इस मामले को वापस लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के तहत एक आवेदन दाखिल किया था, लेकिन निचली अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था।
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अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता और राज्य सरकार के रुख पर विचार करते हुए यह अदालत 19 दिसंबर, 2022 के अंतरिम आदेश को पुष्ट करना को उचित समझती है और याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है।”

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