Edited By Ajay kumar,Updated: 22 Nov, 2019 09:29 AM
इलाहाबाद उच्य न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुयी यू पी टीईटी परीक्षा का परिणाम दो माह में घोषित करने के निर्देश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिये हैं ।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्य न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुयी यू पी टीईटी परीक्षा का परिणाम दो माह में घोषित करने के निर्देश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिये हैं । अदालत ने इसके दो माह बाद सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2018 कराने के आदेश भी दिए है। पीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को मंजूर करते हुए दिए है ।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर विशेष अपील को मंजूर करते हुए आज यह अहम फैसला सुनाया। इसमें,एकल न्यायाधीश के 6 मार्च 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें टीईटी के 14 सवालों का परिणाम रद्द कर इनको हटाकर सभी कापियों को नए सिरे से जांचने के बाद परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को अगली किसी तारीख तक बढ़ा दिया था।
खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को खारिज कर दिया है । न्यायालय ने राज्य सरकार के सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी । राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने बहस की थी । कहा गया था कि एकल पीठ का आदेश न्यायोचित नहीं है । इस आदेश को खारिज करने की मांग विशेष अपील में की थी । अदालत ने सरकार की ओर से दायर इस विशेष अपील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है ।