Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 Apr, 2025 06:09 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की आवश्यकता जताई है।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की आवश्यकता जताई है।
नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार
बता दें कि गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। एक लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किये जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाने चाहिए, शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय किये जायें। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें
वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।