Budaun: किडनैप के बाद दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 31 Jan, 2023 07:18 PM

budaun two convicts sentenced to 20 20 years in rape case after kidnap

किशोरी को अगवा कर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. मोहम्मद इलियास ने दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

बदायूं : किशोरी को अगवा कर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. मोहम्मद इलियास ने दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।  दिसंबर 2013 में हजरतपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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करनाल ले जाकर दोनों ने किया दुष्कर्म
वादी का आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को 27 दिसंबर की शाम 6 बजे मोनू और रिंकू बहला- फुसलाकर ले गए। किशोरी ने बताया कि दोनों आरोपी उसे गांव के पास खड़ी बोलेरो में बैठाकर ले गए थे। उसे करनाल ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि मोनू 10 दिन पहले उसे रिंकू के पास छोड़ गया था। तब से रिंकू दुष्कर्म करता रहा।

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दोनों आरोपी दोषी करार
पुलिस ने विवेचना पूरी कर बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय में मोनू पुत्र नन्हे सिंह और रिंकू पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम कोड़ा जयकरन थाना हजरतपुर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी प्रदीप भारती तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात दोनों आरोपियों को नाबालिग लड़की को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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