BIG NEWS: इलाहाबाद HC ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटाई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Nov, 2020 09:59 AM

allahabad hc lifts ban on endogenous transfers of primary teachers

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों केअन्तर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार ट्रांसफर पा चुके शिक्षक दोबारा तबादले के लिए आवेदन....

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों केअन्तर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार ट्रांसफर पा चुके शिक्षक दोबारा तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में तबादले के लिए दोबारा आवेदन नहीं हो सकता है, केवल विशेष परिस्थितयों में ही दूसरी बार तबादला हो सकता है।

कोर्ट ने पहले तबादला ले चुकी महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दोबारा तबादले के लिए आवेदन करने की भी छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपने पति या मायके जहां चाहें जाने के लिए दोबारा तबादले के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही पुरुष शिक्षक भी मेडिकल ग्राउण्ड के आधार पर तबादले की मांग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए बीमारी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे प्राइमरी शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय तबादलों के खिलाफ विभिन्न आधारों पर याची दिव्या गोस्वामी और जय प्रकाश शुक्ला सहित कई शिक्षकों ने चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद 15 अक्टूबर को जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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