बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, अब पकड़े गए तो देना पड़ेगा 5 हजार जुर्माना

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 15 Sep, 2020 03:07 PM

vehicles without registration if caught pay 5 thousand fine

कोरोना संकट के बीच लागू लॉकडाउन में वाहन को लेकर लापरवाही करने वाले लोगों पर बड़ी संख्या में चालान हो चुका है। नोटिस देने के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं...

लखनऊः कोरोना संकट के बीच लागू लॉकडाउन में वाहन को लेकर लापरवाही करने वाले लोगों पर बड़ी संख्या में चालान हो चुका है। नोटिस देने के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं शहर में बिना पंजीयन दौड़ रहे वाहन आरटीओ के लिए भी चिंताजनक बन गए हैं।

बता दें कि 15 साल उम्र पूरी के होने के बाद भी गाड़ी मालिक दो व चार पहिया वाहन सड़क पर बिना पंजीयन दौड़ा रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए आरटीओ ने कमर कस ली है। ऐसे वाहन चेकिंग में पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा।

चिंताजनक यह भी है कि ऐसे वाहनों की संख्या लखनऊ में पांच लाख 32 हजार है तो प्रदेश में 46 लाख के पार बताई जा रही है। ये आंकड़ा एक अगस्त 2020 तक का है। इनमें 50 फीसदी वाहन सड़क पर चलने का दावा किया जा रहा है। जोकि इनके चलने से शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।

एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने कहा कि पंजीकृत किए बिना वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। प्रदेश में इसे लेकर नोटिस देने के बावजूद गाड़ी मालिक लापरवाह बने हुए हैं। अब ऐसे वाहनों के पुन: पंजीयन नहीं कराने पर चेकिंग में पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगना तय है। 

 

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