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UP Body Elections: SC में OBC रिपोर्ट पर होने वाली सुनवाई टली, 27 मार्च को होगी अगली तारीख

Edited By Pooja Gill,Updated: 24 Mar, 2023 01:49 PM

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव (body elections) को लेकर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ओबीसी रिपोर्ट पर सुनवाई टल गई है। इस रिपोर्ट पर अगली...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव (body elections) को लेकर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ओबीसी रिपोर्ट पर सुनवाई टल गई है। इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। दरअसल, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) की सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की अनुमति मांगी। इस पर ही आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई अब टल गई है।

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सरकारी वकील कोर्ट में प्रस्तुत न होने से सुनवाई टली
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट में आज OBC आरक्षण पर होने वाली सुनवाई टल गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से सरकारी वकील कोर्ट में प्रस्तुत नहीं था, इसलिए अब इस मामले पर सोमवार 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि, सरकारी वकील प्रस्तुत न होने से लगता है कि, सरकार की प्राथमिकता में न तो निकाय चुनाव है और न OBC आरक्षण है।

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OBC आरक्षण को टालना चाहती है सरकार- डॉ.कश्यप
उन्होंने कहा कि, वो तो पहले ही प्रतीत हो गया था, जब OBC आयोग के जूते-चप्पल तक सरकार ने उतरवा लिए और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जूते पहने थे, जब सरकार पिछड़े वर्ग से इस तरह का भेदभाव करेंगी तो पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को न्याय कैसे देंगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें न्याय नहीं देना चाहती, इसलिए तो कोर्ट में जबाव दाखिल करने नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार OBC आरक्षण और निकाय चुनाव को किसी न किसी प्रकार से टालना चाहती है।

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अप्रैल से मई के दौरान चुनाव कराना चाहती है सरकार
यूपी सरकार की मंशा है कि अप्रैल से मई के दौरान चुनाव करा लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट (triple test) के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण होना तय है। अब अलगी सुनवाई पर अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुमति मिल जाती है तो इसके बाद नगर विकास विभाग (Urban Development Department) चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू होगा।

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