Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Mar, 2023 10:43 AM

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव (body elections) को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया...
लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव (body elections) को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आरक्षण को लेकर सूची जारी होगी।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के अंदर में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर बीते बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें बातचीत के बाद आज निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया है। आज OBC आरक्षण की सूची भी जारी की जा सकती है।

जानिए निकाय चुनाव का मामला क्यों पहुचा सुप्रीम कोर्ट
स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने समाप्त करते हुए आदेश दिया कि नियत समय पर सरकार चुनाव कराएं। कोर्ट ने सभी ओबीसी सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट (पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच ) के बाद ही सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है। उसके बाद विपक्ष ने सरकार को ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगया। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराने का सरकार ने लिया फैसला
कोर्ट के आदेश के दो दिन बाद ही इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग का सरकार ने गठन कर दिया। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के तहर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने पांच सदस्यी टीम का गठन कर दिया। जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। टीम सर्वे की रिपोर्ट तीन महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा उसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट को सही मानते हुए निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।