Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Jan, 2025 11:22 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल पर राज्य सड़क परिवहन निगम के हजारों संविदा चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जहां संविदा चालकों के वेतन मानदेय में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है तो वहीं परिचालकों के वेतन मानदेय में 7...
Lucknow News, (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल पर राज्य सड़क परिवहन निगम के हजारों संविदा चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जहां संविदा चालकों के वेतन मानदेय में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है तो वहीं परिचालकों के वेतन मानदेय में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे लगभग 28000 संविदा चालकों-परिचालकों को लाभ होगा। योगी सरकार के इस फैसले से परिवहन विभाग के संविदा चालकों और परिचालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
चालकों को नौ प्रतिशत तो परिचालकों के मानदेय में सात प्रतिशत की वृद्धि
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब विभाग के संविदा चालकों और परिचालकों को वेतन बढ़ा गिया गया है। मानदेय का भुगतान यूपी परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा, जो बीती एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। जहां संविदा चालकों के मानदेय में नौ प्रतिशत तो परिचालकों के मानदेय में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में चालकों एवं परिचालकों को 1.89 रुपए प्रति किमी की दर से मानदेय मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 2.06 रुपए प्रति किमी और 2.02 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है। चालकों के मानदेय में 17 पैसे प्रति किमी एवं परिचालकों के मानदेय में 13 पैसे प्रति किमी की वृद्धि की गई है।
चालकों को दो वर्ष की निरंतर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी
उन्होंने बताया कि नोएडा क्षेत्र के नगरीय सेवाओं एवं ग्रामीण सेवाओं के अलावा NCR क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौशांबी, साहिबाबाद एवं लोनी डिपो के चालक, परिचालक, गोरखपुर क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सोनौली, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज डिपो के संविदा चालक के अंतर्गत उपनगरीय सेवाओं के चालक परिचालक के मानदेय यथावत रखे गए हैं। सिंह ने बताया कि ‘नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना’ का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरंतर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66,000 किमी की दूरी पूर्ण किया जाना जरूरी है, जबकि इसके पूर्व लागू नवीन उत्कृष्ट योजना में 78,000 किमी की दूरी पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार लगभग 12,000 किमी की दूरी की सीमा कम की गई है। इसके अतिरिक्त उस वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना घटित न हुई हो।