Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Dec, 2022 09:41 PM

उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दो सगे भाईयों को दस वर्ष की सजा और अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
देवरिया: उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दो सगे भाईयों को दस वर्ष की सजा और अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मईल क्षेत्र के ग्राम धरमन पुर निवासी राजू राजभर 29 जून 2016 को मजदूरी करके शाम को घर वापस जा रहा था कि उसी दरम्यान गांव के ही निवासी दो सगे भाई बुलेट राजभर और राज कपूर ने उसे रास्ते में घेर कर मारपीट की। मारपीट में राजू बेहोश होकर वहीं गिर गया तथा उसे सरकारी अस्पताल लाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट राजू की पत्नी पूनम देवी ने मईल थाने में दर्ज कराया था। उधर, पक्षों के तर्क और सबूत,सहादत की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अशोक दुबे की अदालत ने मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष की कैद तथा पंद्रह हजार रूपय अर्थदंड की सजा सुनाई है।