महोबा में विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Dec, 2020 07:40 PM

the special poxo court in mahoba sentenced the accused to 20 years

उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोरी को अगवा कर बलात्कार किए जाने के मामले में बुधवार को अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा के साथ 18 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोरी को अगवा कर बलात्कार किए जाने के मामले में बुधवार को अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा के साथ 18 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुलपहाड़ इलाके के बेलाताल के खरकी पुरा में पांच जनवरी 2019 को देशराज नामक युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 366ए 363ए 376 व 4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते स्पेशल पाक्सो न्यायालय ने दो साल के भीतर ही सुनवाई पूरी करके साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त देशराज को 20 वर्ष के कारावास के साथ 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न किये जाने पर अदालत ने अभियुक्त को 12 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। 

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