Edited By Ramkesh,Updated: 12 May, 2022 04:17 PM
ताजमहल के अन्दर तहखाने में मौजूद 22 कमरों को खोले जाने की याचिका को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जाकर रिसर्च करे फिर कोर्ट में याचिका डोले।...
आगरा: ताजमहल के अन्दर तहखाने में मौजूद 22 कमरों को खोले जाने की याचिका को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जाकर रिसर्च करे फिर कोर्ट में याचिका डोले। पीआईएल को मजाक ना बनाएं। पहले पढ़ लें, ताजमहल कब और किसने बनवाया। वहीं दूरसे पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है।
कोर्ट ने कहा आप हमसे क्या चाहते है। आप के अधिकारों का क्या उल्लंघन हुआ है। इतिहास आप के मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। कल आप हमारे चैंबर में आने की बात करेंगे। बता दें कि अयोध्या बीजेपी नेता ने ताजमहल को तेजो महादेव का मंदिर बताया है उन्होंने इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली है। जिस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा।