Edited By Umakant yadav,Updated: 25 Oct, 2021 02:19 PM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन आरोपों से मुक्त होने की अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि स्पेशल जज पीके जयंत ने...
सुलतानपुर: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन आरोपों से मुक्त होने की अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि स्पेशल जज पीके जयंत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि इस दौरान जज ने केजरीवाल को घंटों तक कोर्ट में बैठाए रखा।

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक मामले में झटका लगा है। जज पीके जयंत ने गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में उनकी तरफ से दण्ड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत प्रस्तुत केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी है। फिलहाल सीएम को गौरीगंज और मुसाफिरखाना मामलों में मामूली धाराएं होने के चलते कोर्ट से जमानत मिल गई। अब साक्ष्य के बिंदुओं पर दोनों ममाले में 3 नवम्बर को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में बिना अनुमति सभा करने व आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। मामले में उनके खिलाफ अमेठी जिले के गौरीगंज व मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।