इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मचा सियासी बवाल, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोलीं- मैं इस फैसले के खिलाफ हूं...

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Mar, 2025 04:02 PM

political uproar over allahabad high court s decision

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना...

प्रयागराज: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास नहीं है, बल्कि यह यौन उत्पीड़न के कम गंभीर आरोप के अंतर्गत आता है।

अन्नपूर्णा देवी ने संसद परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वह फैसले से ‘‘पूरी तरह असहमत'' हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ हूं और उच्चतम न्यायालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह के फैसले के लिए कोई जगह नहीं है।'' मंत्री ने फैसले के व्यापक निहितार्थों पर भी चिंता व्यक्त की और आगाह किया कि इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘कहीं न कहीं इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे।

यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 वर्षीय लड़की से जुड़ा है, जिस पर 2021 में दो लोगों - पवन और आकाश ने हमला किया था। दाखिल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि लड़की जब अपनी मां के साथ जा रही थी तो गांव के ही रहने वाले तीन लोगों ने रास्ते में मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की के निजी अंग को पकड़ा, उसे खींचकर पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास किया तथा उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके अनुसार लड़की चीखने लगी और चीख सुनकर दो व्यक्ति वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। 

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