Edited By Umakant yadav,Updated: 11 Jan, 2021 07:47 PM
आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमनाथ भारती प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। अमेठी पुलिस ने आप विधायक को सुल्तानपुर के पी.के.जयन्त एमपी एमएलए कोर्ट में किया पेश। जहां न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अमेठी/सुलतानपुर: आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमनाथ भारती प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। अमेठी पुलिस ने आप विधायक को सुल्तानपुर के पी.के.जयन्त एमपी एमएलए कोर्ट में किया पेश। जहां न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 13 जनवरी को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होनी है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला न्यायालय के गेट पर जमकर नारेबाजी की।
उधर, आप विधायक पर रायबरेली में शहर कोतवाल को धमकी देने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। शहर कोतवाल अतुल सिंह ने सोमवार को बताया कि आप विधायक सोमनाथ भारती पर कोतवाल को धमकाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि श्री भारती के खिलाफ रायबरेली के पड़ोस के जिले अमेठी में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस से अमेठी पुलिस ने की है। रायबरेली में भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 153, 504, 505, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है।