'यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेमप्लेट...लिखना होगा मालिक का नाम, CM Yogi के निर्देश

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Jul, 2024 12:11 PM

name plates will have to be installed on food

Kanwar Yatra 2024: इस साल सावन का पावन महीना 22 जुलाई को शुरू होगा। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे सावन महीने के आगमन की तिथियां नजदीक आ रही, वैसे-वैसे शिव भक्त कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है...

Kanwar Yatra 2024: इस साल सावन का पावन महीना 22 जुलाई को शुरू होगा। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे सावन महीने के आगमन की तिथियां नजदीक आ रही, वैसे-वैसे शिव भक्त कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए कदम उठाए हैं। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगानी होगी। जिस पर दुकान मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी।

'हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई'
सीएम योगी के फैसले का बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान होगा लिखना। सीएमओ के मुताबिक, कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी लिया ऐसा फैसला
इससे पहले मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह ने बीते सोमवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग का लगभग 240 किलोमीटर का हिस्सा जिले में आता है। मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों, होटलों, ढाबों और ठेलों सहित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो और कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। सभी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। इस निर्णय की राजनेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने आलोचना की है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाला मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश एक "सामाजिक अपराध" है और अदालतों से मामले का स्वत: संज्ञान लेने को कहा।

 

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