Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Jul, 2024 07:45 PM

Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया कि उनके पिता को भोजन में 'जहर' दिया गया था और उन्हें अपेक्षित चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो...
Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया कि उनके पिता को भोजन में 'जहर' दिया गया था और उन्हें अपेक्षित चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी।
याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ जैसी स्थिति की जताई थी आशंका: पीठ
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी. एन. भट्टी की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा 2023 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बांदा जेल परिसर के भीतर उनके पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था, जहां उन्हें रखा गया था। उमर अंसारी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जिसका हमें डर था, वही हुआ। पीठ ने कहा कि हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, श्रीमान सिब्बल। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ जैसी स्थिति की आशंका जताई थी।

इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता: कपिल सिब्बल
इस मामले में जांच की मांग करते हुए सिब्बल ने कहा कि इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया है। पीठ ने आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि वह इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने जवाब के लिये नटराज को चार हफ्ते का वक्त दिया। सिब्बल ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को दिए गए भोजन में जहर मिला हुआ था। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में अपेक्षित चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई।