Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 05 Aug, 2022 10:20 AM
उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब लखनऊ स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने फर्जी तरीके से कराए गए हथियार लाइसेंस के ट्रांसफर..
लखनऊः उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब लखनऊ स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने फर्जी तरीके से कराए गए हथियार लाइसेंस के ट्रांसफर के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते हफ्ते में जमानत याचिका पेश की थी। लेकिन विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
बता दें कि यह मामला 2012 का है। जब अब्बास अंसारी ने गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हथियार लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था, कि अब्बास अंसारी ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है। इसके बाद महानगर पुलिस ने थाने में 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और महानगर पुलिस थाने के अधिकारियों को उसे गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी पेश की थी। लेकिन इस मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।