गैंगरेप की शिकार नाबालिग किशोरी को मिला न्याय, जुर्म में दो को 20-20 साल की सजा और भारी जुर्माना

Edited By Umakant yadav,Updated: 27 Feb, 2021 01:08 PM

minor girl victim of gang rape gets justice two in jail for 20 20 years

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दो युवकों को 20- 20 साल की सजा और प्रत्येक पर 70 हजार रूपये का जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 17...

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दो युवकों को 20- 20 साल की सजा और प्रत्येक पर 70 हजार रूपये का जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 17 सितंबर 2018 को हुई थी।

बालिका के पिता ने 18 सितंबर को पहासू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह काम से 17 सितंबर को गांव से बाहर था। उसकी 15 वर्षीय पुत्री किसी काम से घर से बाहर निकली। रास्ते में घात लगाए बैठे दो युवकों प्रशांत और आशु ने उसे दबोच लिया और गांव से बाहर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

पिता की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376डी 323, 506 एवं पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट डॉ पल्लवी अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने तथा मौजूद सबूत और गवाह के आधार पर शुक्रवार को दोनों को 20 -20 साल की सजा दी और 70 - 70 हजार का जुर्माना सुनाया।

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